EWS Certificate कैसे बनाएं: पात्रता, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन

सरकारी नौकरी या कॉलेज एडमिशन में General category के छात्रों के लिए EWS certificate एक बड़ा सहारा है। इससे 10% आरक्षण मिलता है, लेकिन certificate तभी बनता है जब परिवार की आय और संपत्ति की शर्तें पूरी हों।

Overview — EWS Certificate

जानकारीविवरण
क्या हैEWS (Income and Asset) Certificate
आरक्षणनौकरी और एडमिशन में 10%
आय सीमापरिवार की कुल सालाना आय ₹8 लाख से कम
कौन नहींSC/ST/OBC आरक्षण वाले
वैधतासिर्फ एक वित्त वर्ष
जारी करता हैTehsildar या उससे ऊपर का अधिकारी
UP ऑनलाइन पोर्टलedistrict.up.gov.in / eSathi

EWS Certificate क्या है

EWS का मतलब Economically Weaker Sections है। संविधान के 103वें संशोधन के बाद General category के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण मिला। DoPT ने पहले 19 January 2019 को 10% EWS आरक्षण की घोषणा की, और 31 January 2019 को इसके विस्तृत नियम जारी किए। दोनों OM का नंबर F. No. 36039/1/2019-Estt (Res) है।

कौन Apply कर सकता है — पात्रता

सिर्फ General category के लोग apply कर सकते हैं, SC/ST/OBC आरक्षण वाले नहीं। परिवार की कुल सालाना आय सभी स्रोतों से ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार में स्वयं, माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे और 18 साल से कम के भाई-बहन गिने जाते हैं। संपत्ति की सीमा भी है — इनमें से कोई एक भी हो तो EWS नहीं मिलेगा: 5 एकड़ या ज़्यादा खेती की ज़मीन, 1,000 sq ft या बड़ा residential flat, notified नगरपालिका क्षेत्र में 100 sq गज या बड़ा plot, या गैर-notified क्षेत्र में 200 sq गज या बड़ा plot। अलग-अलग जगह की संपत्तियां एक साथ जोड़ी जाती हैं।

UP में ऑनलाइन Apply कैसे करें

UP में edistrict.up.gov.in या eSathi पर Revenue Department में Income and Asset Certificate सेवा चुनें। फॉर्म भरें और Aadhaar, photo, domicile, आय प्रमाण, संपत्ति काग़ज़ और self-declaration upload करें। Trap यह है: Tehsil EWS certificate मौजूदा income certificate पर जारी करती है, इसलिए इस साल का income certificate पहले अलग से बनवाना पड़ेगा। Fee ₹10–15 के आस-पास है, CSC से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। Certificate Tehsildar या उससे ऊपर के अधिकारी से जारी होता है और सिर्फ एक वित्त वर्ष के लिए valid रहता है, इसलिए हर साल नया बनवाना पड़ता है।

FAQ — आपके सवालों के जवाब

Q1. क्या OBC या SC/ST category वाले EWS certificate ले सकते हैं?

नहीं, सिर्फ General category के लिए है।

Q2. क्या हर साल नया certificate बनाना पड़ेगा?

हाँ। Certificate सिर्फ उसी वित्त वर्ष के लिए valid होता है।

Q3. EWS certificate की fee कितनी है?

UP में self-service से ₹10–15 के आस-पास, CSC से थोड़ा ज़्यादा।

Q4. Income certificate पहले बनवाना ज़रूरी है?

हाँ। Tehsil इसे मौजूदा income certificate पर जारी करती है।

Disclaimer

official portal ही देखें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top