आईपीएस को कौन हटा सकता है?( IPS ko kaun hata sakta hai) | आईपीएस ऑफिसर को पद से निलंबित कौन कर सकता है | आईपीएस को सस्पेंड कौन कर सकता है | आईपीएस कब इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकता है आदि जैसे प्रश्नों के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे।
आईपीएस के पद पर नौकरी करना अधिकतर युवा उम्मीदवारों का सपना होता है, लेकिन आईपीएस के पर पर काम करने के इच्छा रखने वाले कई सारे छात्रों के मन में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि आईपीएस को क्या कभी उनके पद से हटा दिया जा सकता है?
आईपीएस को सस्पेंड कौन कर सकता है या फिर आईपीएस किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है आदि जैसे बहुत तरह के प्रश्न कई सारे लोगों के मन में आते हैं।
इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको मुख्य रूप से आईपीएस को कौन हटा सकता है? इसके बारे में और इससे जुड़े प्रश्नों के बारे में ही बताने वाले हैं।
तो चलिए बिना देरी किए हम जानते हैं कि आईपीएस को कौन हटा सकता है?
आईपीएस को कौन हटा सकता है? (IPS ko Kaun hata sakta hai)

आईपीएस को उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है वह भी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ किसी प्रकार का अपराध साबित होने के बाद ही, इसके अलावा आईपीएस के पद से उन्हें हटाने का कोई और विकल्प किसी के पास मौजूद नहीं है।
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हमारे देश के राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वह आईपीएस ऑफिसर से जुड़े मामलों की देख रेख अच्छी तरह करें, अगर आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ किसी प्रकार के अपराध से जुड़े मामले हैं तो उन अपराधों को साबित होने के बाद ही इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति के अलावा हमारे देश में किसी भी पद के ऑफिसर को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह आईपीएस ऑफिसर कौन के पद से हटा सकता है।
हालांकि सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार के पास मौजूद है वह भी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ दर्ज किया अपराध साबित होने के बाद ही उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है।
अगर कोई भी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ किसी प्रकार का अपराध दर्ज किया जाता है, तो सबसे पहले एक कमेटी की बैठक होती है और उस कमेटी में अपराध को साबित करना पड़ता है अगर अपराध साबित नहीं हो पाता है तो कोई भी अधिकारी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है।
आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कौन कर सकता है?
आईपीएस ऑफिसर को राज्य सरकार के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, राज्य सरकार केवल कुछ समय के लिए आईपीएस ऑफिसर को उनके पद से सस्पेंड कर सकता है लेकिन पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास मौजूद नहीं है।
पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास मौजूद है राष्ट्रपति चाहे तो आईपीएस ऑफिसर को उनके पद से हटा सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ किसी सख्त अपराध का साबित होना बहुत जरूरी है।
आईपीएस कब इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकता है?
जब कोई भी उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस ऑफिसर के पद पर कार्यरत होता है, तो उसे कम से कम आईपीएस ऑफिसर के पद पर 3 साल काम करना होता है उसके बाद ही वह इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकता है।
अपने पद से इस्तीफा देकर हटने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आईपीएस ऑफिसर के पद पर 3 साल तक काम करना अनिवार्य होता है।
FAQ – आईपीएस को कौन हटा सकता है? इससे संबंधित कुछ प्रश्न
अब तक हमने जाना कि आईपीएस को कौन हटा सकता है? और आईपीएस को सस्पेंड कौन कर सकता है? इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि आईपीएस ऑफिसर कब अपने पद से इस्तीफा देकर हट सकते हैं।
इसके बाद मैंने आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी बताया है हमारे द्वारा बताए जाने वाले प्रश्नों को अवश्य पढ़ें।
#1. आईएएस और आईपीएस को कौन सस्पेंड कर सकता है?
किसी भी स्थान के इस और आईपीएस अधिकारी को उसे स्थान के राज्य सरकार के द्वारा सस्पेंड या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है।
#2. आईपीएस सस्पेंड होने पर क्या होता है?
अगर किसी भी आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो इसके बाद उन्हें उनकी सैलरी का आधा हिस्सा सस्पेंड की अवधि तक दिया जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियों में काम नहीं करना होता है।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर के सस्पेंड होने के बाद उन्हें उनके सरकारी आवास में रहने एवं अन्य सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें सभी प्रकार की सुविधा एक आईपीएस ऑफिसर के पद के समान ही मिलती है।
#3. क्या आईएएस 1 साल की छुट्टी ले सकता है?
अगर कोई भी इस अधिकारी भविष्य में और शिक्षा हासिल करना चाहता है तो शिक्षा के लिए 1 से 2 साल की छुट्टी ले सकता है आगे की शिक्षा यानी पढ़ाई करने के लिए आईएएस ऑफिसर को 1 से 2 साल की छुट्टी देने का प्रावधान है।
#4. आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इस्तीफा कब दे सकते हैं?
किसी भी जिले के आईएएस एवं आईपीएस ऑफिसर अपने पद से इस्तीफा आईपीएस या आईएएस ऑफिसर के पद पर ज्वाइन होने के 3 साल की अवधि के बाद ही दे सकते हैं, उससे पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है।
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निष्कर्ष – आईपीएस को कौन हटा सकता है?
आज के इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि आईपीएस को कौन हटा सकता है? या आईपीएस को उनके पद से कौन हटा सकता है?
आईपीएस को हटाने का अधिकार कौन से अधिकारी के पास मौजूद है इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आज के इस आर्टिकल में आपको बताई है उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर किसके द्वारा सस्पेंड हो सकता है?
केवल इतना ही नहीं आईपीएस ऑफिसर अपनी इच्छा अनुसार कब अपने पद से इस्तीफा दे सकता है? इसकी अवधि भी मैंने आपको इस आर्टिकल में बताया है और सबसे अंत में मैंने आपको इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को भी बताया है।
हमें आशा है, हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपके पास इस आर्टिकल से जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके मुझसे अवश्य पूछे धन्यवाद।